PM Modi Railway Jobs रेलवे विभाग में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, आयु 18-35 वर्ष वाले करें आवेदन
PM Modi Railway Jobs रेलवे विभाग में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, आयु 18-35 वर्ष वाले करें आवेदन
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत “रेल कौशल विकास योजना” प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन की सूचना फरवरी 2025 माह में प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना संख्या: आरकेवीवाई/25/01 दिनांक: 09.01.2025 रेल मंत्रालय, रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश स्तर का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जैसे कि एसी मैकेनिक, कारपेंटर, सीएनएसएस (संचार नेटवर्क और निगरानी प्रणाली), कंप्यूटर बेसिक्स, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स), मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एसी, तकनीशियन मेक्ट्रोनिक्स, ट्रैक बिछाने, वेल्डिंग, बार बेंडिंग और भारतीय रेलवे में आईटी, एसएंडटी की मूल बातें। यह प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को रोजगार पाने में मदद करेगा और स्वरोजगार भी करेगा।

1. पात्रता: 10वीं पास, अधिसूचना की तिथि पर आयु 18-35 वर्ष।
2. चयन विधि 10वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक चयन के लिए योग्यता का आधार होंगे। सीबीएसई द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार, सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए सीजीपीए को 9.5 से गुणा करें।
3. आवेदन: 10.01.2025 (00:00 बजे) से www.railkvy.indianrailways.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन। अभ्यर्थी निर्धारित समय में उसी प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर ट्रेड के अनुसार होगा।
4. नौकरी: ‘रेल कौशल विकास योजना’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा।
5. आरक्षण: कोई आरक्षण नहीं है।
- उपस्थिति:
75% अनिवार्य - पाठ्यक्रम की अवधि:
3 सप्ताह (18 दिन) - उत्तीर्ण मानदंड:
लिखित में 55%, प्रायोगिक में 60% - अन्य विवरण:
i. प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी को भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
ii. प्रशिक्षु को दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता आदि जैसे कोई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
iii. प्रशिक्षण केवल दिन के समय होगा।
iv. अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा जारी नियमों, अनुशासन सुरक्षा मार्गदर्शन का पालन करने के बारे में एक हलफनामा (10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप के साथ नोटरीकृत हलफनामा) देना होगा और रोजगार आदि पर कोई दावा नहीं करना होगा।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के निर्देश
i. सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। कोई भी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन विंडो 10.01.2025 (00:00 बजे) से 23.01.2025 (23:59 बजे) (14 दिन) तक खुली रहेगी।
ii. 24.01.2025 (12:30 बजे) को प्रत्येक ट्रेड के लिए शॉर्टलिस्ट और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की स्वचालित सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। उम्मीदवार को जानकारी ईमेल और एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।
iii. चयनित उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग के दौरान सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज (मैट्रिक / 10 वीं की मार्कशीट / प्रमाण पत्र, फोटो आईडी, नोटरीकृत शपथ पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें प्रशिक्षण से रोक दिया जाएगा। स्वीकृत उम्मीदवारों के उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। 11. संस्थान में प्रशिक्षुओं की रिपोर्ट करने के बाद आवश्यक दस्तावेज:
i. फोटो और हस्ताक्षर।
ii. मैट्रिकुलेशन मार्कशीट
iii. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (यदि मार्कशीट पर डी.ओ.बी. का उल्लेख नहीं है)।
iv. फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड।
v. 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
vi. मेडिकल प्रमाण पत्र - मेडिकल फिटनेस:
प्रशिक्षण लेने के लिए उम्मीदवारों को मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। उम्मीदवार को पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि उम्मीदवार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण लेने के लिए फिट है और दृश्य/श्रवण/मानसिक स्थिति के संबंध में फिट है और किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं है। - वजीफा: रेलवे प्रशासन प्रशिक्षुओं को कोई वजीफा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 14. चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित समय पर शुरू किया जाएगा, जिसे वे आवेदन करते समय देख सकते हैं।
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान के निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी प्रकार के पास/पीटीओ के हकदार नहीं होंगे।
- प्रशिक्षण के दौरान संस्थान को उपकरण/फिटिंग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए प्रशिक्षु को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
- प्रशिक्षुओं को भारतीय रेलवे का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे प्रशिक्षुओं या उनकी संपत्ति को हुई किसी दुर्घटना/कारण के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन के अधीन रहेंगे और प्रशिक्षण केंद्र के नियमों और उपनियमों का पालन करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। 20. प्रशिक्षुओं को यह अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि संस्थान प्रशासन किसी भी समय आरकेवीवाई प्रशिक्षण को स्थगित / समय से पहले / कम / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 21. प्रशिक्षु COVID-19 रोकथाम नियमों और MoHFW / जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
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