PM Awas Yojana Online Apply 2025 | pm awas yojana online registration | pradhanmantri awas yojana प्रधानमंत्री आवास योजना
PM Awas Yojana Online Apply 2025 | pm awas yojana online registration | pradhanmantri awas yojana प्रधानमंत्री आवास योजना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी)/पीएलआई के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी सेगमेंट से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर (सभी मौसम में रहने लायक आवास इकाई) नहीं होना चाहिए। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सरकारी सहायता प्रति इकाई ₹ 2.50 लाख तक होगी। इस योजना को निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) किफायती किराये के आवास (एआरएच) ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) जो लाभार्थियों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को चुनने में लचीलापन प्रदान करेगी।
पीएमएवाई-यू 2.0 की रूपरेखा पीएमएवाई-यू योजना की सीख, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं/मानकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, निजी क्षेत्र आदि सहित कई हितधारकों के साथ परामर्श की श्रृंखला के परिणामों के आधार पर तैयार की गई है।
यह योजना बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ न्यूनतम 30 वर्ग मीटर (वर्गमीटर) कालीन क्षेत्र वाले घरों के निर्माण का समर्थन करेगी। इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार से वित्तीय सहायता में किसी भी वृद्धि के बिना मंत्रालय के परामर्श से 45 वर्ग मीटर तक के घरों और अन्य सुविधाओं के आकार को निर्धारित करने के मामले में लचीलापन होगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्थल तक अपने स्वयं के संसाधनों से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे।
इस योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहचाने गए सफाई कर्मियों, स्ट्रीट वेंडरों और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान पहचाने गए अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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